आज के डिजिटल युग में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना बेहद आसान हो गया है। चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपना नाम जोड़ सकता है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें ऑनलाइन?
स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
Step 1: NVSP वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

Step 2: नया पंजीकरण करें
- “Apply online for registration of new voter” पर क्लिक करें।
- यदि आपके पास NVSP पर अकाउंट नहीं है, तो पहले साइन अप करें।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से वेरीफाई करें।वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें ऑनलाइन?
Step 3: Form 6 भरें
अब आपको Form 6 भरना होगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारियां देनी होती हैं:
- नाम, जन्म तिथि, लिंग
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
- वर्तमान पता जहां आप वोटर लिस्ट में जुड़ना चाहते हैं
- माता-पिता या पति/पत्नी का नाम
- पहले से किसी अन्य क्षेत्र में नाम दर्ज है या नहीं

Step 4: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- आयु प्रमाण पत्र:
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- 10वीं की मार्कशीट
- पते का प्रमाण:
- राशन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बिजली या पानी का बिल
Step 5: फॉर्म सबमिट करें
सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें। आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें ऑनलाइन?
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने में कितना समय लगता है?
आवेदन जमा करने के बाद चुनाव आयोग आपके दस्तावेजों को सत्यापित करता है। आमतौर पर, यह प्रक्रिया 15 से 30 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है। यदि किसी कारणवश आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपको इसकी सूचना दी जाएगी और आप फिर से आवेदन कर सकते हैं।वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें ऑनलाइन?
वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें ऑनलाइन – ऑफलाइन प्रक्रिया
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑफलाइन भी नाम जोड़ सकते हैं:
- नजदीकी BLO (Booth Level Officer) या निर्वाचन कार्यालय में जाएं।
- वहां से Form 6 प्राप्त करें और इसे सही जानकारी के साथ भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और फॉर्म जमा कर दें।
- आवेदन स्वीकृत होने पर आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा।वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें ऑनलाइन?

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्न
1. क्या 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकता है?
- नहीं, केवल 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के भारतीय नागरिक ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं।
2. क्या एनआरआई (NRI) भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं?
- हां, अनिवासी भारतीय (NRI) भी फॉर्म 6A भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं।
3. यदि मेरा नाम गलत दर्ज हो गया है, तो क्या मैं इसे सुधार सकता हूं?
- हां, आप Form 8 भरकर अपने नाम या अन्य विवरण में सुधार कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ते समय ध्यान देने योग्य बातें
- आवेदन करते समय दी गई जानकारी सही होनी चाहिए।
- दस्तावेज़ स्पष्ट और सही फॉर्मेट में अपलोड करें।
- आवेदन जमा करने के बाद समय-समय पर इसकी स्थिति चेक करते रहें।वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें ऑनलाइन?वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें ऑनलाइन?

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निष्कर्ष
अब आपको “voter list me name kaise jode online” की पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है, तो तुरंत आवेदन करें और अपने मतदान के अधिकार का लाभ उठाएं।अगर यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें!वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें ऑनलाइन?